कन्यादान कल्याण फाउंडेशन, बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ स्कीम मे सहायता मिलती है और जो गरीब लोग पोस्ट ऑफिस वाली स्कीम से वंचित रह जाते थे उन्हें जोड़ने के लिए कन्यादान कल्याण फाउंडेशन, भारत के हरेक राज्य मे एक, एक पंचायत मे एक पंचायत मैनेजर बहाल कर रही जिससे कमसे काम 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगी और उनकी न्यूनतम सैलेरी ₹10,000 से स्टार्ट हैं कन्यादान कल्याण फाउंडेशन के तहत लांच किया गया है. छोटी बचत स्कीम में कन्यादान कल्याण फाउंडेशन सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है.
अभी एसएसवाई में 7.6% फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा था जो इनकम टैक्स छूट के साथ है. इससे पहले इसमें 12.2 फीसदी तक ब्याज भी मिलेगी , बहुत कम रकम के साथ रजिस्ट्रेशन करनेवाला कन्यादान कल्याण फाउंडेशन, दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी-छोटी बचत के जरिये अपने बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं.
कन्या दान कल्याण फाउंडेशन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और जो शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते. निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है.'
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 25 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है.
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन, रजिस्ट्रेशन बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले कराया जा सकता है. इस नियम के मुताबिक , एक बच्ची के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है. एक बच्ची के लिए दो रजिस्ट्रेशन खाता नहीं खोला जा सकता.
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन मे रजिस्ट्रेशन कराने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 2 फोटो पंचायत मैनेजर को देना जरुरी है. इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना जरूरी है.
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन मे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ₹300 रुपये काफी हैं, लेकिन बाद में ₹50 रुपये प्रति माह जमा करना जरुरी हैं. या फिर आप डायरेक्ट 6 महीना या एक साल भर सकतें हैं. किसी एक वित्त वर्ष में कम से कम ₹600 रुपये जरूर जमा कराया जाना चाहिए.
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन मे रजिस्ट्रेशन कराने के 1 दिन से 25 साल तक जमा कराया जा सकता है. 13 साल की किसी बच्ची के मामले में जब वह 26 साल की हो जाये तब तक रकम जमा कराई जा सकती है. जब तक बच्ची के 26 से 30 साल के होने तक जब कन्यादान कल्याण फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन मैच्योर हो जाये, उसमें जमा रकम पर ब्याज मिलता रहेगा.
किसी अनियमित कन्यादान कल्याण फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन खाता में कम से कम जहां रकम जमा नहीं हुई है, उसे ₹60 रुपये प्रति माह की पेनाल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है. इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी कन्यादान कल्याण फाउंडेशन, रजिस्ट्रेशन अकाउंट में डालनी पड़ेगी.
अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गयी तो कन्यादान कल्याण फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन खाते में जमा रकम पर बैंको के सेविंग एकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा जो अभी करीब चार फीसदी है. अगर कन्यादान कल्याण फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन खाते पर ब्याज ज्यादा चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज किया जा सकता है.
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो. इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और रजिस्ट्रेशन होल्डर का नाम लिखना जरूरी है.
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड से भी की जा सकती है, अगर उस पंचायत मैनेजर या ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है.
अगर कन्यादान कल्याण फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गयी तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जायेगा, जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी.
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन अकाउंट नहीं खोल सकते.अगर रजिस्ट्रेशन अकाउंट कराने के बाद गर्ल चाइल्ड किसी और देश में चली जाती है और वहां की नागरिकता ले लेती है तो नागरिकता लेने के दिन से कन्यादान कल्याण फाउंडेशन खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जायेगा.
स्रोत: यह सूचना वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की वेबसाइट से जुटाई गयी है. पाठकों को समझने के लिए इसे आसान भाषा में पेश किया गया है.
डिस्क्लेमर: पूरी जानकारी के लिए आप स्कीम बनाने वाली अथॉरिटी से बात कर सकते हैं. कन्यादान कल्याण फाउंडेशन की जानकारी मौजूद नियमों के हिसाब से है, इसमें किसी बदलाव के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है.
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन आपकी जमा पूंजी की गारंटी लेती आपका एक रुपया भी नहीं डूबने देगी कन्यादान कल्याण फाउंडेशन इंट्रेस्ट रेट आपको 12.2 % के हिसाब से आपको देगी अगर कभी ऐसी परिस्थिति आयी तो .
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन में निवेश करने वालों के लिए भी एक सुनहरा मौका लेकर आया हैं ₹1,000 से ₹1,00,00,00 तक का आप निवेश कर सकते बेझिझक इसका आपको इंट्रेस्ट रेट 10% से लेकर 24% तक मिलेगी
सरकार जी सेक यील्ड के हिसाब से हर तिमाही में एसएसवाई पर ब्याज दर तय करती है. कन्यादान कल्याण फाउंडेशन खाते पर ब्याज दर जी-सेक रेट की तुलनात्मक मैच्योरिटी की तुलना में 45 बेसिस पॉइंट तक अधिक होता है. मैच्योरिटी से पहले किन हालात में कन्यादान कल्याण फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन खाता बंद किया जा सकता है?
अगर कन्यादान कल्याण फाउंडेशन खाता धारक की मृत्यु हो जाये तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है. इसके बाद कन्यादान कल्याण फाउंडेशन खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है.
दूसरे मामलों में एसएसवाई रजिस्ट्रेशन खाते को खोलने से पांच साल के बाद बंद किया जा सकता है. यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारियों के मामले में.
इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग एकाउंट के हिसाब से मिलेगा.
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन अकाउंट देशभर में कहीं से भी ट्रांसफर हो सकता है, अगर खाताधारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो. अकाउंट ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट है, हालांकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन एकाउंट होल्डर या उसके माता-पिता/अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा.
अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो रजिस्ट्रेशन अकाउंट ट्रांसफर के लिए पंचायत मैनेजर या ब्रांच को 1000 रुपये फीस चुकाना पड़ेगा जहां रजिस्ट्रेशन खाता खोला गया है.
जिस पंचायत मैनेजर या ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है, वहां कन्यादान कल्याण फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन अकाउंट ट्रांसफर इलेक्टॉनिक तरीके से हो सकता है.
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन खाते से आंशिक रकम निकासी
अकाउंट होल्डर की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए कन्यादान कल्याण फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है, इनमें उच्च शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल हैं. इसमें योजना में पिछले वित्त वर्ष के अंत तक जमा रकम का 50 फीसदी निकाला जा सकता है. कन्यादान कल्याण फाउंडेशन से यह निकासी तभी संभव है, जब रजिस्ट्रेशन एकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले.
रजिस्ट्रेशन अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की जरूरत होती है. इन मामलों में हालांकि निकासी करने वाली रकम फी और दूसरे चार्ज के बराबर ही हो सकती है उससे अधिक नहीं.
खाता खोलने के दिन से 21 साल पूरा होने या गर्ल चाइल्ड की शादी होने के बाद रजिस्ट्रेशन एकाउंट मैच्योर हो जायेगा.
अगर खाताधारक की शादी खाता खोलने के 21 साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो फाउंडेशन में रकम जमा नहीं कराई जा सकती.
अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन खाताधारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है. मैच्योरिटी के समय बैंक पासबुक और विथड्रावल स्लिप पेश करने पर खाताधारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी.
कन्यादान कल्याण फाउंडेशन के तहत रजिस्ट्रेशन अकाउंट सिर्फ भारतीय नागरिक का ही खोला जा सकता है, जो यहीं रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यहीं रह रहा हो.